Koderma: कोडरमा व्यवहार न्यायालय द्वारा बहुचर्चित एनडीपीएस के मामले में दो अभियुक्तों को सजा दी गयी. कोडरमा व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) बिरेन्द्र कुमार तिवारी की अदालत ने कोडरमा के एनडीपीएस के मामले में अभियुक्त दीप नारायण सिंह और साहेब सिंह को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई.
62 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ था
दोनों अभियुक्त तिलैया थाना अंतर्गत झुमरीतिलैया के निवासी हैं और दोनों आपस में भाई हैं. बता दें कि 13.08.2020 को शाम पांच बजे पुलिस गश्ती दल द्वारा झंडा चौक में पेट्रोलिंग किया जा रहा था. इसी समय गुप्त सूचना के आधार पर उक्त अभियुक्तों के खुदरापट्टी स्थित आवास की तलाशी ली गई और पांच बैग में भरे लगभग 62 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया था. तिलैया थाना के पुलिस अवर निरीक्षक गणेश केवट द्वारा NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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छह महीने में न्यायालय ने सुनाया फैसला
न्यायालय ने त्वरित गति से सुनवाई करते हुए मात्र छह महीने में ही इस कांड में फैसला सुना दिया. कोरोना महामारी के कारण जहां मामलों के निष्पादन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वहीं वर्चुअल मोड में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस मामले में निर्णय दिया गया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) द्वारा इतने कम समय में मामले पर फैसना दिये जाने पर लोगों का न्याय के प्रति भरोसा बढ़ा है.
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