Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक विस्तार दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके मामले को दूसरी बेंच में हस्तांतरित करने का निर्देश देते हुए पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को विस्तार दिया है. निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता पार्थ जालाने अदालत में पक्ष रखा. यह मामला गोड्डा में सड़क जाम करने से जुड़ा हुआ है. निशिकांत दुबे के खिलाफ जिला प्रशासन ने वर्ष 2010 में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. जिसे रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
इसे भी पढ़ें- तीन राज्यों में प्रचंड जीत के बाद भाजपा ने हेमंत सरकार पर बोला हमला