LagatarDesk : मुंबई ड्रग्स केस में काफी मशक्कत के बाद आर्यन खान को जमानत मिली. जमानत के बाद पहली बार आर्यन एनसीबी ऑफिस गये. उनकी कुछ फोटोज सामने आयी है. वो सफेद रंग की रेंज रोवर कार में घर से एनसीबी ऑफिस के लिए निकले. आर्यन खान के साथ उनके वकील मानशिंदे भी है. आर्यन के अलावा अरबाज मर्चेट और मुनचुन धमेचा भी एनसीबी के ऑफिस पहुंचे हैं.
14 शर्तों में आर्यन को मिली थी बेल
आपको बता दें कि आर्यन खान को 14 शर्तों पर बेल मिली थी. इनमें से एक शर्त ये थी कि आर्यन खान को हर शुक्रवार सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी ऑफिस में हाजिरी लगानी होगी. आर्यन ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इसी आदेश का पालन किया.
View this post on Instagram
ये हैं जमानत की 14 शर्तें
1- कोर्ट के मुताबिक आर्यन खान और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को 1 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड जमा करना होगा. साथ ही कम से कम एक या ज्यादा जमानती देना होगा.
2- अभियुक्त को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वह इस तरह के किसी मामले में दोबारा शामिल न हों, जिसके आधार पर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अपराधों के लिए शिकायत दर्ज की गई है.
3- मामले के दूसरे आरोपियों या व्यक्ति से संपर्क या बातचीत नहीं करेंगे.
4- आरोपी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कोर्ट की कार्यवाही या आदेशों पर विपरीत असर डालती हो.
5- अभियुक्त सीधे या किसी के ज़रिए गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे.
6- कोर्ट की ओर से आदेश में कहा गया है कि सभी अभियुक्तों को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा करना होगा.
7- इस केस को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया में कोई बयान नहीं देना है.
8- NDPS कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते.
9- कोर्ट ने कहा है कि मुंबई से बाहर जाने के लिए अभियुक्तों को जांच अधिकारी को इस संबंध में जानकारी देनी होगी और उन्हें जांच अधिकारियों को सभी ज़रूरत की जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी.
10- हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच आना होगा.
11- कोर्ट की ओर अपने आदेश में कहा गया है कि जब तक कोई ज़रूरी कारण न हो, कोर्ट में सुनवाई की हर तारीख पर अभियुक्तों को उपस्थित होना होगा.
12- कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एक बार जब केस का ट्रायल शुरू हो जाए तो अभियुक्त किसी भी तरह ट्रायल में देरी का कारण नहीं बनेंगे.
13- जब भी जांच के लिए NCB अभियुक्तों को बुलाएगी, उन्हें उपस्थित होना होगा. उन्होंने कहा कि अगर किसी कारण से अभियुक्त जांच में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें इसके संबंध में जांच अधिकारियों को पहले ही सूचना देनी होगी.
14- कोर्ट ने कहा, यदि आरोपी इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो NCB उनकी जमानत रद्द करने के लिए सीधे स्पेशल कोर्ट में आवेदन करने का हकदार होगा.
2 अक्टूबर को मुंबई क्रूज पार्टी से किया गया था गिरफ्तार
मालूम हो कि एनसीबी ने 2 अक्टूबर को आर्यन खान को क्रूज से गिरफ्तार किया था. उन्हें 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रखा गया था. इसके बाद कोर्ट ने आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया. जिसके बाद उन्हें आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया था.
इसे भी पढ़े : छठ व्रत में फलों व पूजन सामग्रियों की कीमतों पर नियंत्रण रखे प्रशासन : सरयू राय
मजिस्ट्रेट और सेशंस कोर्ट ने तीन बार खारिज की जमानत याचिका
बता दें कि आर्यन खान के वकील तीन बार जमानत याचिका डाली थी. लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशंस कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद शाहरुख ने जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख लिया. जहां से आर्यन खान को बेल मिल गयी.
इसे भी पढ़े : पलामू : पेड़ से लटकता मिला अधेड़ का शव, जांच में जुटी पुलिस