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नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने Twitter के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, POCSO एक्ट के उल्लंघन का आरोप

info@lagatar.in by info@lagatar.in
May 31, 2021
in देश-विदेश
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NewDelhi : नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने ट्विटर के खिलाफ  मुकदमा दर्ज कराया है. नये IT नियमों को नहीं मानने को लेकर चल रहे विवाद के बीच ट्विटर के खिलाफ NCPCR द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जाना चर्चा में है.  खबरों के अनुसार  NCPCR ने यह मुकदमा POCSO एक्ट का उल्लंघन करने और गलत जानकारी देने के मामले में दर्ज करवाया है. इस क्रम में NCPCR ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर बच्चों को ट्विटर का एक्सेस नहीं देने की मांग की है. NCPCR ने कहा है कि जबतक ट्विटर पूरी तरह से बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हो जाता उसका एक्सेस बच्चों को नहीं मिलना चाहिए.

Complaint filed against Twitter for providing misinformation & violating POCSO Act, FIR registered. We've written to Centre that children shouldn't be given access to Twitter till the platform isn't safe for them: Chairman, National Commission for Protection of Child Rights pic.twitter.com/SS0iZwQL25

— ANI (@ANI) May 31, 2021

इसे भी पढ़ें : ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया मार्क लगाया, टूलकिट साझा कर कांग्रेस पर लगाये थे आरोप

 NCPCR ने दिल्ली पुलिस से ट्विटर पर मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया

जान लें कि  NCPCR ने शनिवार को दिल्ली पुलिस से कैलिफोर्निया बेस्ड माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया था. अनुरोध एक जांच के दौरान गलत जानकारी देने को लेकर किया गया था. NCPCR के मुख्य अधिकारी प्रियांक कानूनगो ने दावा किया  कि जब NCPCR ने ट्विटर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी और चाइल्ड वेलफेयर से जुड़े अन्य मामलों को लेकर ट्विटर से जानकारी मांगी तो ट्विटर ने कहा कि यह अमेरिका में स्थित ट्विटर इंक के दायरे में आता है.

इसे भी पढ़ें : कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने गडकरी को बेहतरीन व्यक्ति बताया, कहा, वे गलत पार्टी में, मोदी ने पर कतर दिये

NCPCR ने आईटी मिनिस्ट्री को पत्र लिखा

इसके साथ ही NCPCR ने आईटी मिनिस्ट्री को पत्र लिख कर सात दिनों के भीतर बच्चों की ट्विटर तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए अनुरोध किया. इसमें कहा गया है कि जबतक यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह से बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हो जाता है और भारत के आईटी नियमों का पालन करना शुरू नहीं कर देता है तब तक इसे बच्चों के लिए बंद रखा जाये.

नये आईटी नियमों को इस साल 25 मई से लागू कर दिया गया

बता दें  कि नये आईटी नियमों को इस साल 25 मई से लागू कर दिया गया है और इसका सभी सोशल मीडिया कंपनियों को पालन करना होगा. इसके तहत सभी कंपनियों को एक मुख्य शिकायत अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त करना है जिससे किसी भी तरह के अप्रिय घटना से बचा जा सके.

नये सोशल मीडिया दिशानिर्देशों में यूजर्स द्वारा की गयी शिकायतों को हल करने के लिए मुख्य शिकायत अधिकारियों के लिए 15 दिनों की समयावधि  निर्धारित की गयी है. हालांकि नये आईटी नियमों को सभी सोशल मीडिया कंपनियों ने पालन करना शुरू कर दिया है लेकिन ट्विटर ने अभी हामी नहीं भरी है.  उसने इसके लिए और तीन महीने का समय मांगा है.

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