Ranchi: राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के प्रमुख आरोपी आरके आनंद को झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गयी है. आरके आनंद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने 50 लाख के बेल बॉन्ड पर आर के आनंद को अग्रिम जमानत दिए जाने की मंजूरी दी है. रांची एसीबी की विशेष न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरके आनंद ने हाईकोर्ट का रुख किया था. क्योंकि उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी.
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प्रमुख आरोपी हैं आरके आनंद
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने 5 जुलाई को आर के आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से इंकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के प्रमुख आरोपी आरके आनन्द की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया था. इस फैसले के बाद आरके आनंद के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी. 34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपये घोटाला हुआ है. इस मामले में एसएम हाशमी, पीसी मिश्रा, आरके आनंद समेत अन्य के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी. जिसके बाद आरके आनंद ने रांची एसीबी की कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली.
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