Lagatar Desk : कांग्रेस नेता सह पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu)को एक साल की सजा सुनायी गयी है. रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. यह रोड रेज केस 1988 का है. बता दें कि इस मामले में पहले नवजोत सिंह सिद्धू को राहत मिल गई थी, लेकिन रोडरेज में जिस शख्स की मौत हुई थी, उसके परिवार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी. अब उसपर सुनवाई करते हुए सिद्धू को एक साल सश्रम की सजा सुनाई गयी है.
इसे भी पढ़ें – आश्चर्य है, चुनाव आयोग या पुलिस अधिकारी ने बिना किसी जांच के मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी : अविनाश पांडे
जानें क्या है मामला
यह मामला 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में हुआ था. जब सिद्धू ने बीच पर जिप्सी पार्क की हुई थी. जब पीड़ित ने सड़क लगे पर जिप्सी देखकर सिद्धू को उसे हटाने को कहा. तो बहसबाजी शुरू हो गई थी. पुलिस का आरोप था कि सिद्धू ने बहसबाजी के दौरान पीड़ित के साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गए. घायल पीड़ित को अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया. हादसे के वक्त सिद्धू की उम्र महज 25 साल थी. इसी मामले के चलते चुनाव लड़ने पर भी आपत्ति दर्ज की गई. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी थी. मृतक गुरनाम सिंह के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक सीडी दाखिल की थी. जो 2010 में एक चैनल के शो का है. जिसमें सिद्धू द्वारा गुरनाम को मारने की बात स्वीकार की गई थी.
इसे भी पढ़ें – कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक टेरर फंडिंग मामले में दोषी पाया गया, NIA कोर्ट 25 मई को सजा सुनायेगा