Ranchi : राज्य के सरकारी कर्मचारियों के पेंशन भुगतान से जुड़े मामले की सुनवाई शुक्रवार को हाईकोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान राज्य के वित्त सचिव सशरीर अदालत के समक्ष हाजिर हुए. कोर्ट को वित्त सचिव ने जानकारी दी कि न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने वाले कर्मचारियों का जो पैसा पहले पेंशन निधि में जमा है, उसे वापस लेने के लिए इस समय कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है. जिसपर कोर्ट ने उन्हें यह निर्देश दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए आवेदन देने की तिथि को बढ़ाया जाए.
कोर्ट के निर्देश पर वित्त सचिव ने मौखिक रूप से कहा कि वह इसका निर्देश जारी करेंगे. इसके साथ ही अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि कर्मचारियों के अंशदान लेने का मामला इस याचिका के आदेश से प्रभावित होगी. प्रार्थी खुशबु खातून और अन्य की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने अदालत में बहस की. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने दलील पेश की. अदालत ने इस मामले में पेंशन के अंशदान की राशि जमा कर रही संस्था को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है.
इसे भी पढ़ें – मोरबी ब्रिज हादसा: गुजरात सरकार ने नगरपालिका अधिकारी संदीप सिंह जाला को सस्पेंड किया