Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के तीन महीने बाद भी झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं हो पाई है. सितंबर 2022 में हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया था कि 3 महीने के अंदर झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष पद की नियुक्ति की जाए. ट्रिब्यूनल में पिछले 1 साल से अध्यक्ष का पद खाली है. इसके कारण कई मामले लंबित हैं. कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल रहा है. विलंब के कारण 12 याचिकाकर्ताओं ने अपने मामले वापस ले लिये हैं. जानकारी के अनुसार अध्यक्ष का पद खाली रहने के कारण ट्रिब्यूनल के अन्य पद भी नहीं भरे जा पा रहे हैं.
हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को दिया था निर्देश
मालूम हो कि जमशेदपुर के एक निजी स्कूल के शिक्षक सुमन सिंह ने वेतन भुगतान को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया था कि 3 महीने के अंदर झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष समेत अन्य पदों पर नियुक्ति की जाए.
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