Ranchi: झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल लाने के सवाल पर जेल आइजी विरेंद्र भूषण ने कहा है कि, उन्हें अदालत का आदेश अब तक नहीं मिला है. वह अदालत के आदेश की कॉपी मंगवा रहे हैं. इसके बाद वे इस पर विधि विभाग से राय लेंगे. विधि विभाग की सलाह के बाद ही आगे का आदेश जारी किया जायेगा.
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अवमानना की याचिका
इस बीच पूर्व विधायक संजीव सिंह ने सोमवार को ही अदालत के आदेश की अवमानना का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की है. जिसमें आरोप लगाया गया है कि, कोर्ट के आदेश के बाद भी संजीव सिंह को धनबाद जेल लाने के लिये आदेश जारी नहीं किये गये हैं. याचिका में जेल आईजी और धनबाद जेल के अधीक्षक पर आरोप लगाये गये हैं. साथ ही दोनों को अवमानना का दोषी बताया गया है.
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‘नहीं मिली आदेश की कॉपी’
उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका जेल स्थानांतरित कर दिया गया था. इसके लिये जेल प्रशासन ने अदालत से किसी तरह का आदेश नहीं लिया था. जिसके खिलाफ संजीव सिंह ने अदालत में याचिका दाखिल की थी. तब अदालत ने अपने आदेश में जेल प्रशासन से कहा था कि, संजीव सिंह को वापस धनबाद जेल लाया जाये. तीन दिन बीतने के बाद भी संजीव सिंह को वापस धनबाद जेल नहीं लाया जा सका है. क्योंकि जेल प्रशासन ने इससे संबंधित आदेश जारी नहीं किये हैं.
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पूर्व विधायक संजीव सिंह पर धनबाद के पूर्व मेयर नीरज सिंह की हत्या का आरोप है. वे इस हत्याकांड में विचाराधीन बंदी हैं. करीब दो साल से वे इसी मामले में धनबाद जेल में बंद हैं.