Ranchi: कोविड की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने दुर्गोत्सव के दौरान कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसमें भव्य पंडालों और मूर्तियों के निर्माण, भीड़, मेला प्रदर्शनी, साज-सजावट पर रोक लगाई है. इसके उल्लंघन पर प्रशासन आपदा प्रबंधन अधिनियम सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करेगा. बुधवार को कोविड नियमों के उल्लंघन पर रांची के दो पूजा समितियों पर प्रशासन ने कारवाई की है. इसमें पहला सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, 56 सेट, डोरंडा, रांची और दूसरा युवक संघ दुर्गा पूजा समिति, लोअर चुटिया शामिल हैं. दोनों पूजा समितियों को प्रशासन ने नोटिस जारी किया गया है.
पंडालों का किया था सार्वजनिक उद्घाटन
इन दोनों दुर्गा पूजा समितियों ने पूजा पंडाल का सार्वजनिक उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जिसमें आमजन भी शामिल हुए. यह कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है. जिसके बाद प्रशासन ने दोनों पूजा समितियों को नोटिस जारी किया है.
24 घंटे के अंदर मांगा गया जवाब
दोनों पूजा समितियों को अनुमंडल पदाधिकारी, रांची सदर दीपक दुबे ने नोटिस जारी किया है. दोनों पूजा समितियों को 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है. निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर इन पूजा समितियों के खिलाफ उचित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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