3 जून तक आंशिक लॉकडाउन बढ़ाने के साथ राज्य सरकार ने e – Pass में किया संशोधन
Ranchi : झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी आंशिक लॉकडाउन के अवधि को 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है. अब यह आंशिक लॉकडाउन 3 जून सुबह 6 बजे तक रहेगा. इस दौरान पूर्व की पाबंदियों को यथावत रखा गया है. हालांकि राज्य सरकार ने e – Pass में कई संशोधन किया है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मीडियाकर्मियों, वकीलों सहित सरकारी कर्मियों और अन्य कई को e – Pass लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि उन्हें अपने साथ मान्यता प्राप्त l-Card रखना अनिवार्य होगा. जब भी ऐसे लोगों से I-Card मांगा जाएगा, उन्हें यह दिखाना होगा.
जानिए, अब किन-किन सेवाओं के लिए e – Pass की जरूरत नहीं, पर साथ रखना होगा l-Card
● केंद्र सरकार और उससे संबंधित संस्थानों के कर्मियों को.
● सभी न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, कानूनी सलाहकार, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट व ट्रिब्यूनल के कर्मियों को.
●झारखंड सरकार और उससे संबंधित संस्थानों के सभी कर्मियों को.
●सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर, कर्मियों और हॉस्पिटल से जुड़े लोगों को.
●प्रेग्नेंट महिला और मरीज, जब डॉक्टर से चिकित्सा सेवा लेने जा रहे हो.
●कोविड-19 वैक्सीन लेने जा रहे लोगों को.
●सोशल और प्रिंट मीडिया से जुड़े कर्मियों को.
●रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जा रहे लोगों को अपने साथ यात्रा टिकट रखना होगा.
●परीक्षा देने जा रहे छात्र-छात्राओं को अपने साथ एडमिट कार्ड रखना होगा.
●राज्य के अंदर और राज्य से बाहर वस्तुओं का परिवहन करने के दौरान ई-पास की जरूरत नहीं पड़ेगी.
●औद्योगिक प्रतिष्ठान और खनन कंपनियों में काम करने वाले कर्मियों को.
●बिजली, जलापूर्ति, संचार सेवा, निगम सेवा से जुड़े कामों में कार्यरत कर्मियों को.
●दाह संस्कार से जुड़े कामों के दौरान.
●किसानों और कृषि उत्पाद को बेचने के लिए बाजार जाने के दौरान.
उपरोक्त को छोड़ अन्य सभी कामों मे वाहनों के लिए जरूरी होगा e-Pass. राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि उपरोक्त को छोड़कर अन्य किसी भी कामों के लिए अपने वाहनों से आने-जाने में e-Pass लेना अनिवार्य होगा.
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