New Delhi : कांग्रेस ने राहुल गांधी को मोदी उपनाम की टिप्पणी से संबंधित मानहानि के मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने के बाद शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को सदन की बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जाये. लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल के समक्ष यह मांग उठाई. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
#WATCH | Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury raises slogans of victory as Supreme Court stays Rahul Gandhi’s conviction in ‘Modi’ surname remark case pic.twitter.com/oamHnEEgl2
— ANI (@ANI) August 4, 2023
VIDEO | “SC gave relief to Rahul Gandhi and stayed his conviction. We have met the Lok Sabha Speaker and asked him that Rahul Gandhi’s membership must be restored so that he can take part in no-confidence motion proceedings,” says Congress MP @adhirrcinc on Supreme Court staying… pic.twitter.com/8Aj11eYpzB
— Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2023
राहुल गांधी को उच्चतम न्यायालय से राहत मिल गयी
उन्होंने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी को उच्चतम न्यायालय से राहत मिल गयी है. उन्हें सदन में आने की अनुमति दी जाये. यह हमारी मांग है. अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष इस पर संज्ञान लेंगे. उच्चतम न्यायालय ने मोदी उपनाम को लेकर की गयी कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया. शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?
उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी. गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में ‘मोदी उपनाम’ के संबंध में की गयी कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. राहुल ने सभा में टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?