क्रशर व खदान का सीमांकन कर पीलर, सीसीटीवी व साइन बोर्ड, लगाने का निर्देश
Pakur : समाहरणालय स्थित सभागार में 9 अक्टूबर को उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल की अध्यक्षता में सभी पत्थर खनन पट्टेधारियों व क्रशर संचालकों की बैठक हु ई. बैठक में मौजूद खनन पट्टाधारियों को उपायुक्त ने खदान संचालन में सभी नियमों के अनुपालन का निर्देश दिया. नियमों के तहत खदान व क्रशर प्लांट की घेराबंदी करने, सीसीटीवी कैमरा लगाने, सूचना पट्ट लगाने, व्यवसायिक स्थल पर संपूर्ण दस्तावेज रखने, निरीक्षण पंजी रखने, क्रशर प्लांट में प्रदूषण मापक यंत्र लगाने, प्रदूषण नियमों के अनुपालन को लेकर जल छिड़काव व पौधा लगाने का काम होना चाहिए. सभी पट्टाधारी अपने खनन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के पास ही साइन बोर्ड लगाना होगा. खनन पट्टा में निर्धारित क्षेत्र के बाहर खनन कार्य नहीं करेंगे. जांच के दौरान अगर लीज एरिया से बाहर काम करते पाए गए तो प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी. उपायुक्त ने कहा कि सभी वाहनों के आगे पीछे नंबर प्लेट लगाना सुनिश्चित करें. मौके पर एसडीओ हरिवंश पंडित, जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप कुमार, मुख्यालय डीएसपी वैद्यनाथ प्रसाद, माइनिंग इंस्पेक्टर पिंटु कुमार, एसएमपीओ पवन कुमार समेत सभी पत्थर खनन पट्टेधारी व क्रशर संचालक उपस्थित थे.
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