बाल विवाह, बाल मजदूरी, मानव तस्करी आदि की दी गई जानकारी
Pakur : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जिला जज बाल कृष्ण तिवारी के निर्देश पर 7 अक्टूबर को जिदातो गर्ल्स हाई स्कूल, रहसपुर उत्क्रमित हाई स्कूल व आरजे गर्ल्स हाई स्कूल के लिटरेसी क्लब में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. रानी जोर्तिमय गर्ल्स हाई स्कूल में नुकुमुद्दीन शेख ने छात्राओं को शिक्षा अधिकार से संबंधित जानकारी दी. बताया कि मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है. पीएलवी कमला राय गांगुली ने छात्राओं को जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 व अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पर प्रकाश डालते हुए विस्तृत जानकारी दी. इसके अलावा अपहरण मामले, मौलिक अधिकार व कर्तव्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई. रहसपुर उत्क्रमित हाई स्कूल में पीएलवी मैनूल शेख ने सभी छात्र छात्राओं को उनके मौलिक अधिकार मौलिक कर्त्तव्य के साथ साथ बाल विवाह, बाल श्रम, समेत नालसा स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी दी. मौके आरजे गर्ल्स हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक कौसर सबीर, जिधातो गर्ल्स हाई स्कूल कीशिक्षिका जोली मरांडी, खुदू राजवंशी समेत भारी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं मौजूद थे.
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