Pakur : पाकुड़ (Pakur)– पाकुड़िया प्रखंड अंतर्गत ईशानपुर गांव में मोड़े मांझी के आयोजन पर एसडीओ हरिवंश पंडित ने रोक लगा दी है. 25 जून की शाम 5 बजे से 27 जून सुबह 6 बजे तक ईशानपुर गांव के 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी. निषेधाज्ञा काल में ग्रामीण शिविर, गोष्ठी, रैली, सभा समेत अन्य कार्यक्रम करने पर प्रतिबंध लगा रहेगा. पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं होंगे. घातक हथियार लेकर चलना और लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा. निषेधाज्ञा शव यात्रा एवं विवाह समारोह पर लागू नहीं होगी. निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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