कर्मचारियों को बताया गया विकास योजनाओं के भुगतान का तरीका
Pakur : प्रखंड कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यशाला-सह-बैठक में पंचायती राज संस्थाओं की ओर से किए जाने वाले भुगतान में आयकर, जीएसटी व टीडीएस के प्रावधानों की जानकारी दी गई. प्रखण्ड समन्वयक आनंद प्रकाश ने बताया कि ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति को भुगतानकर्ता को वेतन, संविदा, आपूर्ति कार्य (संविदा कार्य), किराया, परिवहन, तकनीकी/व्यवसायिक सेवाएं इत्यादि के एवज में टीडीएस करना अनिवार्य है. सभी ग्राम पंचायतों को गवर्नमेंट टैक्सेस के नाम से बैंक खाता खोलने का भी सुझाव दिया गया. वही ग्राम पंचायत विकास योजना (2023-24) की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ई0ग्राम स्वराज पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में इंट्री शून्य है. सभी ग्राम पंचायत को 20 जून तक शत प्रतिशत योजनाओं की प्रविष्टि कराते हुए अप्रूव्ड करने का निदेश दिया गया. 15 वें वित्त मद में सभी ग्राम पंचायतों को प्राप्त राशि की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि केवल 18%राशि ही व्यय किया गया जो राज्य के औसत से अत्यंत कम है. सभी ग्राम पंचायतों को 30 जून तक उपलब्ध राशि का 50% व्यय करने का निदेश दिया गया. कार्यशाला में जुहीप्रिया मरांडी, शिवलाल देहरी, ज़िल्लूर रहमान, आनंद प्रकाश, सुनील कुमार, जयराज कुमार दास, सोहैल शेख, सभी मुखिया, पंचायत सचिव, लेखालिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित थे.
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