Pakur : डालसा की ओर से नगर स्थित पाकुड़ राज +2 हाई स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. पैनल अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा ने छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी बालक या बालिका को कोई शख्स गलत नीयत से टच करता है तो उसकी जगह जेल में है. निर्भया कांड का जिक्र करते हुए छात्राओं को कई अहम जानकारी दी गई. वहीं पैनल अधिवक्ता नुकुमुद्दीन शेख ने डालसा से मिलने वाली कानूनी सहायता से छात्राओं को अवगत कराया. कार्यक्रम में शिक्षा का अधिकर, समानता का अधिकार समेत कई मुद्दे पर प्रकाश डाला गया. मौके पर प्रधानाधापक बिलाश प्रसाद यादवेंदु, नोडल शिक्षक स्वरूप कुमार दास, दीपा पंडित, सुभाष चंद्रा, मंजू कुमारी, पीएलवी उत्पल मंडल, नीरज कुमार राउत समेत कई छात्राएं मौजूद थे.
यह भी पढ़ें : पाकुड़ : पैनल अधिवक्ता व पीएलवी के साथ डालसा सचिव ने की बैठक