Ranchi : रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त एम सी झा की कोर्ट ने ओरमांझी के रहने वाले पवन गोप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने उसपर 75,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया है. पवन गोप को एकतरफा प्यार में अपनी कथित प्रेमिका की हत्या करने के जुर्म में दोषी करार दिया गया है. अदालत ने जुर्माने की आधी धनराशि मृतका के परिजनों को देने का निर्देश दिया है. पवन गोप पर एक युवती की गर्दन काटकर हत्या करने का आरोप साबित हुआ है. जिस युवती की हत्या हुई थी, उसके परिजनों ने रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में काण्ड संख्या 36/2019 दर्ज करवाई थी. मृतका के परिजनों की ओर से अधिवक्ता राहुल पांडेय ने बहस की. वहीं आरोपी पवन की ओर से अधिवक्ता अविनाश पांडेय ने बहस की.
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