New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें NEET-UG 2021 को रद्द कर दोबारा नए सिरे से परीक्षा लेने की गुहार लगायी गयी थी. याचिका में कहा गया था कि 12 सितंबर को हुई परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं करायी गयी. उसके पेपर लीक हुए हैं. इसलिये नए सिरे से परीक्षा ली जाये. सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिका खारिज कर दी.
इसे भी पढ़ें –कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर कार्रवाई को मजबूर होगा प्रशासन, एसडीएम ने चेताया
पांच प्राथमिकी दर्ज हुई हैं
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया और कहा कि किस तरह से अनुच्छेद-32 के तहत रिट दाखिल की जाती है यह बताया जाए. नीट परीक्षा में लाखों विद्यार्थी बैठे थे. कहा गया कि अदालत पेपर में दखल नहीं देने जा रही है और पांच एफआईआर दर्ज हुई हैं, लेकिन इस आधार पर हम साढ़े सात लाख विद्यार्थियों को परेशानी में नहीं डाल सकते. अदालत ने पहले कहा कि वह पांच लाख रुपये हर्जाना लगाएगी, लेकिन जब याचिकाकर्ता के वकील ने हर्जाना न लगाने की गुहार लगाई तो कोर्ट ने हर्जाना लगाने की बात वापस ले ली.