Jamshedpur : पूर्वी सिंहभूम जिले में पेट्रोल सब्सिडी योजना का लक्ष्य बढ़ाने के लिए अब पीडीएस डीलरों के माध्यम से लाभुक कार्डधारियों का पंजीकरण किया जाएगा. इसके लिए शनिवार को अनुभाजन क्षेत्र के पीडीएस डीलरों का एक वर्कशॉप रवीन्द्र भवन साकची में आयोजित किया गया. इसमें उन्हें पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत पंजीकरण करने का प्रशिक्षण दिया गया. जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सह विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि जिले में अब तक इस योजना के तहत लगभग 15 हजार लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है. इनमें से पहले चरण में 1242 लोगों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 3 लाख 10 हजार 500 रुपये भेजा जा चुका है. प्रत्येक लाभुकों को 10 लीटर तेल पर सब्सिडी 250 रुपए भेजी गई है. उन्होंने बताया कि जिले के लाभुक जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से या सीएम-सपोर्ट एप द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
31 जनवरी तक जिले के कुल लाभुकों का 25 प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि सभी पीडीएस डीलरों को उक्त योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. साथ ही लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस माह जिले के कुल लाभुकों का कम से कम 25 प्रतिशत लाभुक कार्डधारियों को चिन्हित करते हुए उन्हें इस योजना का लाभ दिलाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है. उन्होंने डीलरों से उक्त योजना का प्रचार करने का भी निर्देश दिया.
सब्सिडी का लाभ उसे ही मिलेगा, जिनका वाहन झारखंड में है निबंधित
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ जिले के लाल, पीला और हरा राशन कार्डधारियों को ही मिलेगा. जिनका राशन कार्ड खराब हो चुका है या निरस्त हो गया है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. उपरोक्त श्रेणी का जो राशन कार्ड वर्तमान में उपयोग में है सिर्फ उन्हें ही योजना का लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा जिनके पास झारखंड राज्य में निबंधन दो पहिया वाहन है, वही इसका फायदा ले सकते हैं.
इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
आवेदक के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत का राशन कार्डधारक होना जरूरी है. राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों की आधार संख्या होनी चाहिए. आवेदक का आधार और मोबाइल नंबर बैंक खाता संख्या से लिंक होना चाहिए. आवेदक के वाहन का रजिस्ट्रेशन उन्हीं के नाम से होना जरूरी है. साथ ही आवेदक का दोपहिया वाहन झारखंड में निबंधित होना जरूरी है.
ऐसे करना होगा आवेदन
आवेदक को सीएम सपोर्ट एप में सबसे पहले अपना राशन कार्ड और आधार संख्या डालना होगा. इसके बाद आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. ओटीपी वेरिफेकेशन के बाद आवेदक को राशन कार्ड में अपना नाम सेलेक्ट करते हुए वाहन संख्या डालना होगा. वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगा, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वेरिफाई किया जाएगा. वेरिफाई होने के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगी.