Jamshedpur : बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है. बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के लोगों की बैठक शनिवार को सुबोध झा की अध्यक्षता में हुई. बैठक में बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के 1140 घरों को विभाग और पंचायत द्वारा वर्षों से गंदा पानी पिलाने और फिल्टर प्लांट के निर्माण के लिए सरकार द्वारा 2016 में उपलब्ध कराए गए 21 लाख 63 हजार रुपए के गबन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में सर्वसम्मति से इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने का फैसला लिया गया. सुबोध झा ने बताया कि 2012 में बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी फिल्टर प्लांट और पाइप लाइन का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बागबेड़ा बजरंगी मैदान में किया था. इस योजना के लिए सरकार ने एक करोड़ 27 लाख का आवंटन विभाग को किया था. विभाग द्वारा कॉलोनी में पाइप लाइन और फिल्टर प्लांट का निर्माण कराया गया.
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विभाग द्वारा जब तक जलापूर्ति की गई तब तक लोगों को शुद्ध पेयजल मिलता रहा, लेकिन विभाग द्वारा 2015 में पंचायत को सुपुर्द करने के बाद से बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना की हालत खस्ता होने लगी है. पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा फिल्टर प्लांट में लगे उपकरणों की रख-रखाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण फिल्टर प्लांट में मोटर की हालत जर्जर हो गई. उन्होंने बताया कि 2016 में रघुवर सरकार द्वारा पुनः इस योजना के लिए 21 लाख 63 हजार रुपए का आवंटन किया गया था, लेकिन पंचायत और विभाग की मिली भगत से राशि की बंदरबांट की गई और योजना अधर में लटक गई. उन्होंने कहा कि इस संबंध में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है. हाई कोर्ट के वकील विनोद कुमार साहू द्वारा सभी कागजात जुटाए जा रहे हैं। बैठक में अजय ओझा, राजेश कुमार, अधिवक्ता दीपक शर्मा, अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह, समाजसेवी विनोद सिंह, विजय ठाकुर, राजेश पांडे, अमित कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार, वीरेंद्र प्रसाद अनिल गुप्ता उपस्थित थे.