KOLKATA :- पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता मदन गोराई मौत मामले में कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस संजीव बनर्जी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मृतक का 5 नवंबर तक दोबारा पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया है, और 10 नवंबर तक इस मामले की रिपोर्ट मांगी है.
20 दिनों से अस्पताल में पड़ा है मदन गोराई का शव
बीजेपी कार्यकर्ता मदन गोराई का पार्थिव शरीर 20 दिनों से आरजी अस्पताल में रखा गया है. हाईकोर्ट ने मृत कार्यकर्ता का फिर से पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया है. दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया था कि पुलिस हिरासत में ही मदन गोराई की मौत हुई है. इस मामले को लेकर बंगाल बीजेपी ने अभियान चलाते हुए धरना प्रदर्शन कर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी.
बीजेपी ने पुलिस प्रताड़ना से मौत का लगाया था आरोप
बता दें कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के सचिव शंकुदेव पांडा ने आरोप लगाया था कि 26 सितंबर 2020 को मदन गोराई को पुलिस बुलाकर ले गई और हिरासत में पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित किया, जिससे उनकी मौत हो गई. मृतक का पोस्टमार्टम किया गया था, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों ने रिपोर्ट को चुनौती देते हुए कोलकाता हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दर्ज कर दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अपील की थी. हाईकोर्ट के खंडपीठ ने राज्य सरकार को फिर से शव को दोबारा पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया है.