Latehar : मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हो इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है. एसडीओ शेखर कुमार ने 14 मार्च से पांच अप्रैल तक पूर्वाह्न नौ बजे से अपराह्न छह बजे तक लातेहार अनुमंडल के परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी है. यह सिर्फ परीक्षा के दिन लागू रहेगी. एसडीओ श्री कुमार ने बताया कि इस अवधि में उक्त क्षेत्र में एक साथ पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. उक्त क्षेत्र में विधि विरुद्ध मजमा, जुलूस निकालना, मीटिंग करना या घेराव करना प्रतिबंधित होगा. किसी भी प्रकार का घातक हथियार, आग्नेयशास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी-डंडा, भाला, गंड़ासा, तीर व धनुष आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा उक्त क्षेत्र में बिहार कंट्रोल ऑफ यूज एंड प्ले लाउडस्पीकर एक्ट- 1955 के तहत अनुमति के बिना लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने बताया कि इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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