Ranchi: झारखंड में 2 साल बाद धूमधाम से धार्मिक जुलूस और झांकियां निकलेंगी. सरहुल और रामनवमी में जुलूस अधिकतम 100 लोगों की क्षमता के साथ निकाला जा सकेगा. आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने कुछ शर्तों के साथ जुलूस निकालने की छूट दी है. फिलहाल धार्मिक जुलूस को छोड़कर सभी तरह के जुलूस पर रोक बरकरार है.
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रिकॉर्डेड संगीत और डीजे बजाना मना
धार्मिक जुलूस में अधिकतम 100 लोगों की क्षमता होगी. वहीं अगर किसी जगह पर जुलूस एकत्रित होता या जुलूस के स्वागत की व्यवस्था होती है तो वहां अधिकतम 1000 लोग ही जमा हो सकते हैं. धार्मिक जुलूस शाम 6 बजे के बाद समाप्त नहीं होगा. वहीं पहले से रिकॉर्ड किया गया संगीत या डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
जुलूस निकालने के लिए लेनी होगी मजिस्ट्रेट की सहमति
धार्मिक जुलूस के सभी सदस्यों को अपने हाथों को साफ करना होगा और हर समय मुंह और नाक को पूरी तरह ढककर मास्क पहनना होगा. इन सभी शर्तों के साथ ही जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की सहमति से ही जुलूस निकाले जाएंगे.
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