New Delhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शनिवार को मोदी सरनेम मामले में मिली सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जान लें कि गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. राहुल ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.
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Congress leader Rahul Gandhi moves Supreme Court challenging Gujarat High Court order passed on July 7 in connection with a 2019 defamation case.
On July 7, Gujarat HC dismissed Rahul Gandhi’s plea and upheld Sessions’ court order denying a stay on conviction.
— ANI (@ANI) July 15, 2023
राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में दी गयी सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है. इससे पूर्व गुजरात हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गयी सजा के आदेश को सही बताया था. कहा था इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है. यह कहते हुए राहुल गांधी के आवेदन खारिज कर दिया गया. राहुल गांधी ने 2019 को मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था. इस मामले में उनके खिलाफ मानहानि का केस कर दिया गया था.
राहुल ने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?
केस होने के पीछे के कारणों पर जायें तो राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’ राहुल के इस बयान को लेकर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था.
– राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज होने के चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल(वायनाड से सांसद) को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुना दी. निचली अदालत बाद सेशन कोर्ट ने भी राहुल की याचिका खारिज कर दी थी.