NewDelhi : केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराये जाने पर राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है. जान लें कि सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि(मोदी सरनेम) के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर आज शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया है.
राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता ख़त्म कर दी गई।
वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं।
हर षड्यंत्र के बावजूद वह यह लड़ाई हर क़ीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे।
लड़ाई जारी है✊️ pic.twitter.com/4cd9KfG3op
— Congress (@INCIndia) March 24, 2023
#WATCH| They (BJP) tried all ways to disqualify him. They don’t want to keep those who are speaking the truth but we will continue to speak the truth.We’ll continue to demand JPC,if needed we’ll go to jail to save democracy: Cong president on Rahul Gandhi’s disqualification as MP pic.twitter.com/sqdaVQWUYR
— ANI (@ANI) March 24, 2023
“We will fight this battle both legally & politically. We will not be intimidated or silenced. Instead of a JPC into the PM-linked Adani MahaMegaScam, Rahul Gandhi stands disqualified. Indian Democracy Om Shanti,” tweets Congress Gen Secy in-charge Communications Jairam Ramesh… pic.twitter.com/ttjS8reONA
— ANI (@ANI) March 24, 2023
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अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी
लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा. अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है. इसमें कहा गया है कि सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 से अयोग्य ठहराया जाता है.
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बता दें कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने, हालांकि गांधी को जमानत दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें.
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शाम पांच बजे कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक
कांग्रेस ने राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि वह कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी तथा बिना खामोश हुए ‘अडाणी महाघोटाले’ पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग करती रहेगी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संवाददाताओं को बताया कि आज शाम पांच बजे कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गयी है.
बैठक में इस लड़ाई को आगे ले जाने की रणनीति तय की जायेगी. उन्होंने यह भी कहा कि यह सब इसलिए किया गया ताकि राहुल गांधी संसद में सवाल नहीं कर सकें, लेकिन राहुल और कांग्रेस डर कर चुप नहीं रहेंगे.
हम इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेंगे
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, हम इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेंगे. हम धमकी के आगे नहीं झुकेंगे और खामोश नहीं होंगे. प्रधानमंत्री से जुड़े अडाणी महाघोटाले में जेपीसी बनाने के बजाय राहुल गांधी को अयोग्य ठहरा दिया गया. भारतीय लोकतंत्र ओम शांति.
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, नीरव मोदी घोटाला- 14,000 करोड़ रुपया, ललित मोदी घोटाला- 425 करोड़ रुपया, मेहुल चोकसी घोटाला- 13,500 करोड़ रुपया. जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके बचाव में क्यों उतरी है? जांच से क्यों भाग रही है? जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन पर मुकदमे लादे जाते हैं.
क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है?
उन्होंने सवाल किया, ‘‘क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है?’’ कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, ‘‘राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता ख़त्म कर दी गयी. वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं. हर षड्यंत्र के बावजूद वह यह लड़ाई हर क़ीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे.