Bokaro : शुक्रवार को सिटी थाना प्रभारी के निर्देश पर सिटी थाना क्षेत्र के नया मोड़, को-ऑपरेटिव कॉलोनी में COTPA-2003 की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत छापामारी की गई. जिसमें कुल 14 दुकानदारों और लोगों को कोटपा कानून का उल्लंघन करते पकड़ा गया. कोटपा 2003 की धारा 4, 6ए एवं 6बी के तहत चालान काटकर इनलोगों से 2650 रुपये जुर्माना वसूला गया. साथ ही आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी गई.
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जिला परामर्शी मो. असलम ने बताया कि कोटपा 2003 की विभिन्न धाराओं का अनुपालन करने के लिए बोकारो जिला के सभी थाना क्षेत्र में लगातार अभियान जारी है. उन्होंने कहा कि कोटपा 2003 की धारा 4 का उल्लंघन नयामोड चाय स्टॉल पर अक्सर करते हुए देखा जाता है. इसी को देखते हुए शुक्रवार को सभी चाय दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया कि वह लोग लूज सिगरेट न बेचें. जिसको भी बेचें पैक सिगरेट ही बेचें, लूज सिगरेट बेचने पर दंडनात्मक कार्रवाई की जायेगी. जिला परामर्शी ने बताया कि कोटपा 2003 की धारा 7 की उपधारा (2) के तहत झारखंड में विनिर्दिष्ट चेतावनी (कैंसर वाला चित्र) के बिना किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है. इसका उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है. छापेमारी में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो. असलम, जिला परामर्शी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सिटी थाना से शनीम खान, दिलीप कुमार व छापामारी दस्ता उपस्थित थे.
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