NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल में बंद सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर इन दोषियों पर कोई अन्य मामला नहीं है, तो इन्हें रिहा कर दिया जाये. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि लंबे समय से राज्यपाल ने इस पर कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दोषी करार दिये गये पेरारिवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था.
Supreme Court directs release of six accused including Nalini and RP Ravichandran, serving life imprisonment in connection with the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi. pic.twitter.com/nguZY99Svc
— ANI (@ANI) November 11, 2022
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पेरारिवलन पहले ही इस मामले में रिहा हो चुके हैं
बता दें कि राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस को रिहा करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. हालांकि पेरारिवलन पहले ही इस मामले में रिहा हो चुके हैं. खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को जेल में अच्छे बर्ताव के कारण पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था. जस्टिस एल नागेश्वर की बेंच ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया था.
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31 साल पहले चुनावी रैली में हुई थी राजीव गांधी की हत्या
तमिलनाडु में 21 मई 1991 को आयोजित एक चुनावी रैली में आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में पेरारिवलन समेत 7 लोगों को दोषी करार दिया गया था. टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाई थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका के निपटारे में देरी के आधार पर फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था.
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