उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार के न्यायालय ने दिया आदेश
Ramgarh : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार के न्यायालय ने झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत एक अपराधी को जिला बदर और तीन अपराधियों को प्रतिदिन थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है. अपराधी दीपक करमाली उर्फ नेपाली (पतरातू प्रखंड), अपराध कर्मी सुनील राम उर्फ सुनील मोची (पतरातू प्रखंड), अपराध कर्मी मोनू सोनी (पतरातू प्रखंड) को आगामी 6 महीने के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजिरी लगानी होगी. इसके अलावा यदि कोई अनुज्ञप्ति आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा करने एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करने का भी आदेश दिया गया है. वहीं विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कुख्यात अपराधी निशांत सिंह को तीन महीने अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है. अभियुक्त को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा को छोड़ने एवं अगले छह माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं आदेश की अवमानना अथवा उल्लंघन करने पर झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 25 तथा भारतीय दंड संहिता के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय माना जायेगा.
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