Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट के जज और झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद की पहल पर पूरे राज्य में चेक बाउंस एवं बिजली से संबंधित मामलों को लेकर झालसा के द्वारा विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिसमें कुल 24727 प्री. लिटिगेशन एवं कुल 3250 लंबित मामलों का निष्पादन किया गया. साथ ही कुल 270528545 रुपये का सेटलमेंट किया गया. झालसा के द्वारा इस विशेष लोक अदालत के आयोजन की तैयारी एक माह से की जा रही थी. झालसा द्वारा सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकारों को पत्र के माध्यम से उक्त विशेष लोक अदालत आयोजित करने का निर्देश दिया गया था. साथ ही साथ एसओपी भी जारी किया गया था. झालसा की सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना ने 22 अप्रैल को सभी जिलों के संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों एवं विभागों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की थी. एसओपी के अनुसार प्री. लोक अदालत सीटिंग 21 अप्रैल 2024 से ही प्रारंभ कर दी गयी थी.
चेक बाउंस के 1860 एवं विद्युत अधिनियम के 738 वादों का हुआ निष्पादन
चेक बाउंस एवं विद्युत अधिनियम से संबंधित विशेष लोक अदालत का शनिवार को समापन हो गया. विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए कुल 27 बेंचों का गठन किया गया था. जिसमें एन.आई एक्ट के लिए – 23 एवं विद्युत अधिनियम के लिए – 4 बेंचों का गठन किया गया था.
ज्ञात हो कि विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के 1860 वाद एवं विद्युत अधिनियम के 738 वादों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया. पूर्व में ही चेक बाउंस के लिए 6000 मामलों को चिन्हित कर नोटिस एवं विद्युत अधिनियम के 1100 मामलों को चिन्हित कर पक्षकारों को विभिन्न न्यायालय के माध्यम से नोटिस भेजा गया था.
मासिक लोक अदालत का सफल आयोजन
कुल 361 वादों का निष्पादन एवं 3441156 रुपये की समझौता राशि प्राप्त हुई
बता दें कि शनिवार को ही मासिक लोक अदालत का भी आयोजन किया गया. इसके लिए भी 7 बेंच का गठन किया गया था. इस मासिक लोक अदालत में कुल 361 वादों का निष्पादन किया गया, वहीं 3441156/- (चौतिस लाख ईकतालिस हजार एक सौ छप्पन) रुपयों वूसली की गई.
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