Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें रांची के मेन रोड स्थित ड्रेस वाला दुकान में बने अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया गया था. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने जानकारी देते हुए बताया कि मेन रोड स्थित ड्रेस वाला दुकान को तोड़ने का आदेश रांची नगर निगम ने दिया था. साथ ही RRDA ने भी निगम के आदेश को बरकरार रखा था. जिसके बाद प्रार्थी अनिल चौधरी ने झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाते हुए रिट याचिका दाखिल की थी. अनिल चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम और RRDA के आदेश पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के इस आदेश से प्रार्थी को बड़ी राहत मिली है. इसके साथी ही अदालत ने रांची नगर निगम से जवाब भी मांगा है. अब अदालत चार सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई करेगी. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में उक्त मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी अनिल चौधरी के अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने अदालत को बताया कि जिस निर्माण के कारण दुकान तोड़ने का आदेश दिया गया है, वह टेम्पररी निर्माण है और कभी भी उसे हटाया जा सकता है.
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