Ranchi: नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों में अभियान चलाया. इसमें नगरपालिका अधिनियम 2011 और अधिनियम 2016 के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर जुर्माना लगाया. अभियान में अवैध पार्किंग, प्लास्टिक कैरी बैग, अपशिष्ट भवन निर्माण सामग्री, पार्किंग क्षेत्र में दुकान लगाने और बिना अनुमति प्राप्त प्रचार वाहन का उपयोग करने वालों पर जुर्माने लगाए गए. सभी से कुल मिलाकर 5,20,600 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
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यह अभियान उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पहन के नेतृत्व में चलाया गया. नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने अपने क्षेत्र के अधीन रिलायंस मार्ट कांके, अरगोड़ा, बड़ा तालाब , मेन रोड आदि क्षेत्रों में अधिनियम के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई. इसमें ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए जाने वाले पर भी कार्रवाई की गई. नगर आयुक्त के निर्देशानुसार निगम की अभी सूचनाओं और अन्य कार्यालय आदेश का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.
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इन मदों में लगाया जुर्माना
प्रतिष्ठानों में डस्टबिन नहीं मिलने पर 2000 रु
अवैध पार्किंग के लिए 2,000 रु
ट्रेड लाइसेंस नहीं मिलने पर 2 लाख 50 हजार रु
रिलायंस मार्ट कांके रोड में बिना अनुमति फूड वैन चलाने वाले पर 90, 000 रु
प्लास्टिक कैरी बैग पाए जाने पर 25,000 रु
अपशिष्ट भवन निर्माण सामग्री पाए जाने पर 20,000रु
पार्किंग क्षेत्र में दुकान लगाने पर 35,000रु
बिना अनुमति प्राप्त प्रचार वाहन पर 96,600रु के जुर्माने लगाए गए.
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