Ranchi: फ़िल्म जुग जुग जीयो की कहानी को लेकर हुए विवाद मामले में रांची कमर्शियल कोर्ट में सुनवाई से पहले प्रोड्यूसर करण जौहर ने एक पिटीशन दाखिल की है. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने इनकार कर दिया है. रांची कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है.वाडिया एंड गांधी लॉ फर्म, हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, बिंदी दवे, रोहिणी वर्मा और स्नेह सिंह ने करण जौहर की ओर से पक्ष रखा.
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करण जौहर ने कहा था – फ़िल्म की स्क्रीनिंग की जाये
पिछली सुनवाई के दौरान करण जौहर ने कोर्ट में पिटीशन दायर कर आग्रह किया था कि फ़िल्म की स्क्रीनिंग की जाये, लेकिन विशाल सिंह को फिल्म ना दिखाई जाये. फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए अदालत ने 21 जून की तारीख़ मुक़र्रर की थी. कोर्ट ने धर्मा प्रोडक्शन को यह निर्देश दिया था कि फ़िल्म की स्क्रीनिंग कोर्ट के समक्ष की जाये. ताकि यह तय किया जा सके कि फ़िल्म की कहानी चोरी की गई है या नहीं.
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याचिका दाखिल कर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी
बता दें कि विशाल सिंह ने कामर्शियल कोर्ट में याचिका दाखिल कर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी. इस मामले में कोर्ट ने फिल्म ‘जुग जुग जीयो’ के प्रोड्यूसर और धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था.
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