Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने हजारी उर्फ प्रशांत राज श्रीवास्तव हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ सजा का एलान कर दिया है. अदालत ने हत्याकांड के दोषी अमित पांडे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसपर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने अमित को मृतक के परिजनों को मुआवजा के तौर पर 30 हजार रुपये देने का आदेश दिया है. वहीं दूसरे दोषी बृज किशोर पांडेय को कोर्ट ने दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अपना केस साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह प्रस्तुत किए गए. वहीँ बचाव पक्ष यानी आरोपियों की ओर से एक भी गवाह पेश नहीं किया गया. हजारी उर्फ प्रशांत राज श्रीवास्तव की हत्या 4 मार्च 2019 को हुई थी. जिसके बाद मृतक के बड़े भाई रंजीत कुमार ने सुखदेव नगर थाना में अमित पांडेय और बृजकिशोर पांडेय समेत 20 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. इस मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में हुई. मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने पक्ष रखा.
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