Ranchi: दोस्त की हत्या करने वाले 5 दोषियों को अपर न्यायुक्त की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है. राजू मलार की हत्या का मामला साल 2018 का है जो धुर्वा थाना क्षेत्र से जुड़ा है. पुलिस की जाँच और गवाहों के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर कोर्ट ने मृतक के दोस्तों अजय कुमार, राजकुमार चौहान सिंह, अंकित लकड़ा, अकेला मलाकर और छोटू मलार को दोषी करार दिया था.
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राजू मलार की कर दी गई थी हत्या
18 जुलाई 2018 को मृतक राजू मलार सभी आरोपी दोस्तों के साथ मेला देखने गया था. मेला घूम कर लौटने के दौरान हुए विवाद के बाद सभी 5 दोषियों ने राजू मलार की हत्या चाकू और दावली से मारकर कर दी थी और शव को झाड़ी में फेंक दिया था. 19 जुलाई 2018 को राजू मलार का शव धुर्वा बस डिपो के पास झाड़ी से बरामद किया था. शव की पहचान होने पर मृतक के पिता सुरेंद्र मलार ने पुलिस को बताया 18 जुलाई 2018 को रात्रि साढ़े आठ बजे घर से निकला था. राजू मलार को उनके आरोपी दोस्तों के साथ घूमते हुए देखा गया था. मृतक के ब्लड सैम्पल का एफएसएल जांच की रिपोर्ट के आधार पर सभी दोषियों तक पुलिस पहुंच पाई. सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. दोष सिद्ध करने के लिए पुलिस को अदालत के समक्ष वैज्ञानिक एवं अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़े. कई गवाहों के बयान भी अदालत में दर्ज करवाए गए.
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