Ranchi : रांची के अपर बाजा सोनार पट्टी स्थित बालाजी ज्वेलर्स के संचालक गणेश साहू का फिरौती के लिए अपहरण मामले में अभियुक्त गुमला निवासी विकास उरांव को रांची सिविल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्मना की राशि नहीं देने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगा. अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 28 जून को जेल भेज दिया था.
आरोपी रंजीत खलखो अब भी फरार
घटना 26 जनवरी 2015 को हुई थी. मामला नगड़ी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. गणेश साहू इटकी स्थित अपनी दुकान बंद कर रात 8:15 बजे मारुति कार से घर जा रहे थे. रास्ते में अपराधियों ने स्कॉर्पियो गाड़ी लगाकर रोड जाम कर दिया था. अचानक वहां एक वैन पहुंची और उसमें सवार अपराधियों ने पिस्टल सटा कर गणेश साहू को जबरन गाड़ी में बैठा लिया. अपहरण की घटना के दूसरे दिन गणेश साहू के पुत्र अभिषेक कुमार ने एफआईआर दर्ज कराया था. इस मामले में एक और आरोपी रंजीत खलखो अब भी फरार है.
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