Ranchi : विश्वप्रसिद्ध मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कंपनी सैमसंग के मैनेजिंग डायरेक्टर और रांची हेड पार्थो जाना और एरिया मैनेजर राजेश कुमार को झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही अदालत ने कंपनी को आर्बिट्रेटर भी बहाल करने का निर्देश दिया है. दरअसल, लिंकटेक सर्विस सेंटर के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान कंपनी के सर्विस सेंटर के मालिक सुशोभन बनर्जी से कंपनी के आलाधिकारियों ने घूस के रूप में पैसे मांगे . साथ ही 5 लाख रुपये का निवेश करने के लिए भी दबाव बनाया. ऐसा नहीं करने पर उनके सर्विस सेंटर को बंद करने की धमकी दी जाती रही. अंततः ऐसा ही किया गया.
प्रार्थी सुशोभन बनर्जी ने आर्बिट्रेशन एप्लिकेशन दाखिल की थी
इस पूरे प्रकरण को हाईकोर्ट के समक्ष लाते हुए प्रार्थी सुशोभन बनर्जी ने अपने वकील निरंजन कुमार के माध्यम से आर्बिट्रेशन एप्लिकेशन दाखिल की थी. जिस पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के कोर्ट में सुनवाई हुई.
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