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Ranchi : मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में रिम्स के निदेशक बुधवार को हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनसे रिम्स में चिकित्सा उपकरणों की स्थिति क्या है के अलावा अदालत ने उनसे यह भी बताने को कहा है कि रिम्स में सुधार के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए. अदालत ने उन्हें सभी जानकारी चार सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई. दरअसल रिम्स में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, बुनियादी सुविधा दिलाने, एमआरआई मशीन सहित अन्य चिकित्सा उपकरण को ऑपरेशनल रखने को लेकर ज्योति शर्मा की ओर से जनहित याचिका दायर हुई है.
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