Ranchi : एक टैब के लिए अपने दोस्त की हत्या करने वाले नीरज कुमार और गोविंद कुमार को रांची सिविल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों के खिलाफ अपने दोस्त की हत्या कर उसका शव जलाने का दोष सिद्ध हुआ है. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त एमएस सहजाद के कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए नीरज और गोविंद के लिए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है. साथ ही दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि यदि दोषी जुर्माना की राशि नहीं देते हैं, तो उन्हें 1 साल की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी होगी. इस मामले में 3 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. तीसरा आरोपी सन्नी कुमार पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया है.
नगड़ी निवासी अभिषेक की हुई थी हत्या
वर्ष 2017 में नगड़ी निवासी अभिषेक कुमार की हत्या कर दी गई थी. हत्या करने के बाद शव को जलाया गया था. आधा जले शव को तालाब के किनारे झाड़ी से पुलिस ने बरामद किया था. घटना के बाद ललिता एक्का ने 3 नवंबर 2017 को नगड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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