Ranchi : रांची नगर निगम अवैध वाटर कनेक्शन के खिलाफ जांच अभियान चलायेगा. निगम की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि निगम का धावा दल द्वारा जांच में पकड़े जाने पर 10 रुपये जुर्माना के साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. जांच के क्रम में धावा दल को आवास, प्रतिष्ठान, संस्थान, अपार्टमेंट में लगे जल-संयोजन की स्वीकृति के कागजात दिखाना अनिवार्य होगा. शहर में अवैध जल संयोजन, पाइप लाइन में मोटर लगाकर जल संचय, राईजिंग मेन पाइप लाइन से जल-संयोजन, स्वीकृत फेरुल साईज से अधिक आकार का फेरूल, नगर निगम के सरकारी नलकूप में मोटर पंप लगाकर जल संचय करने वालों पर कारवाई होगी. निगम के सरकारी एचवाईडीटीड्ब्यू और मिनी एचवाईडीटीड्ब्यू के तहत लगे बोरवेल से अतिरिक्त निजी पाइप अथवा कब्जा कर जल संचय करने वालों पर भी कारवाई होगी.
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