Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में हार्डकोर नक्सली भीखन गंझू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत में भीखन गंझू की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. यह मामला हत्या, आर्म्स एक्ट और 17 (CLA) क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ है. बता दें कि रांची पुलिस ने वर्ष 2022 में पंडरा इलाके से 10 लाख के इनामी नक्सली भीखन गंझू को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है. भीखन उग्रवादी समूह टीपीसी का कमांडर है. पिपरवार के अशोका, टंडवा के मगध-आम्रपाली परियोजना में टेरर फंडिंग के केस में भी भीखन गंझू आरोपी है. जिस मामले में अदालत ने भीखन को बेल दी है, उसमें IPC की धारा 120B,147,148,149,302,307,201, आर्म्स एक्ट की धारा 27, क्रिमिनल ला एमेंडमेंट एक्ट की धारा 17 और अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंशन एक्ट की धारा 16,20 और 23 के तहत अभियुक्त बनाया गया है. भीखन गंझू पर हजारीबाग जिला के केरेडारी थाना में वर्ष 2017 में कांड संख्या 27/2017 दर्ज की गई थी. जिसे NIA ने टेकओवर कर जांच की है.
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