Ranchi: पत्नी की गर्दन दबाकर हत्या करने और हत्या के बाद उसके शव को जलाने वाले पति ललित भूषण लिंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि कोर्ट द्वारा तय की गई जुर्माना की राशि नहीं नही देने पर दोषी को अतिरिक्त 15 माह की कठोर कारावास की सजा भुगतना होगी.
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2 बच्चों की जिम्मेदारी राज्य सरकार को
दोषी ललित भूषण लिंडा (पति) और मृतका पत्नी के दो बच्चे हैं. जिनकी पढ़ाई और भरण पोषण की जिम्मेदारी राज्य सरकार को उठाने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है. साथ ही बच्चों के पुनर्वास के लिए विक्टिम कंपनसेशन के तहत 3 लाख रुपया मुआवजा राशि देने का भी आदेश दिया गया है. पत्नी की हत्या के मामले में 5 अगस्त 2017 को नामकुम थाना में कांड संख्या 184/17 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला था कि मृतका का यौन उत्पीड़न हुआ था और मृतक की मौत उसकी गर्दन दबाने से दम घुटने से हुई थी. गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस के सामने आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल किया था. दोषी करार दिए जाने के बाद ललित भूषण लिंडा को सोमवार को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया.
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