LagatarDesk : आरबीआई ने बैंकों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा नये डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने को लेकर बड़ा फैसला लिया है. आरबीआई ने मास्टरकार्ड एशिया पैसेफिक पर 22 जुलाई से मास्टरकार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है. अब बैंक ग्राहकों को नये क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड ग्राहक जारी नहीं कर पायेंगे. यह नया नियम 22 जुलाई से लागू होगा. आपको बता दें कि आरबीआई के इस फैसले से मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
पेमेंट डाटा के स्टोरेज नियमों का उल्लंघन
आरबीआई के बयान के अनुसार, कंपनी ने पेमेंट सिस्टम डाटा के स्टोरेज से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया. इसलिए यह कदम उठाया गया है. कंपनी ने इस नियम पर आरबीआई के मानदंडों का उल्लंघन किया है. इसलिए रिजर्व बैंक ने मास्टरकार्ड पर रोक लगाने का फैसला लिया है. यह रोक पेमेंट सेक्शन 17 और सैटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत लगायी गयी है.
Reserve Bank of India takes supervisory action on Mastercard Asia / Pacific Pte. Ltd.https://t.co/Awx9t2Ssdt
— ReserveBankOfIndia (@RBI) July 14, 2021
कंपनियों को कई बार दिये गये थे अवसर
जानकारी के मुताबिक, मास्टरकार्ड जारी करनेवाली कंपनियों को कई बार चेताया गया था. आरबीआई ने कहा कि पर्याप्त अवसर देने के बावजूद कंपनी भुगतान प्रणाली डेटा के रखरखाव के निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही थी. इसलिए यह कंपनी पर कार्रवाई की गयी.
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मौजूदा ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा कोई असर
आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक नये मास्टर कार्ड जारी नहीं कर पायेंगे. हालांकि रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुराने मास्टर कार्ड जारी रहेंगे. यानी पहले से जारी मास्टर कार्ड पर सभी सर्विस पहले की तरह काम करेगी.
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