LagatarDesk : अगर आपका भी अकाउंट इस बैंक में है तो यह खबर आपके लिए है. आरबीआई ने दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक पर 27.5 लाख का जुर्माना ठोका है. साथ ही गोरखपुर स्थित पूर्वोत्तर और मध्य पूर्वी रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर 20 लाख की पेनाल्टी लगी है. रिजर्व बैंक ने दोनों बैंकों पर यह जुर्माना अलग-अलग नियमों के उल्लंघन करने के कारण लगाया है.
नियमों का उल्लंघन के कारण लगायी गयी पेनाल्टी
रिजर्व बैंक के अनुसार, ‘डिपॉजिटर की शिक्षा एवं जागरुकता कोष योजना’ से संबंधित नियमों के उल्लंघन के कारण धनलक्ष्मी बैंक पर पेनाल्टी लगाई गयी है. वहीं बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर कुछ नॉर्म का उल्लंघन करने के कारण जुर्माना लगाया गया है. रिजर्व बैंक ने बताया कि सहकारी बैंक की 31 मार्च 2019 को वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत जारी किये गये विशिष्ट निर्देशों का पालन नहीं करने या उनका उल्लंघन करने के बारे में पता चला. जिसके बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.
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व्यक्तिगत सुनवाई के बाद लिया गया फैसला
रिजर्व बैंक ने कहा कि व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकला है. इस बात की पुष्टि हुई है कि बैंक ने निर्देशों का पालन नहीं किया या उल्लंघन किया. इसलिए उस पर जुर्माना लगाया गया है. हालांकि आरबीआई ने यह भी कहा कि यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है. सहकारी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किये गये किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है.
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जुलाई में दर्जनों बैंक पर आरबीआई ने ठोका था जुर्माना
बता दें कि जुलाई में आरबीआई ने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क सहित अपने निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके अलावा जुलाई की शुरुआत में आरबीआई ने कर्ज बांटने से जुड़े कुछ नियमों के उल्लंघन को लेकर 14 बैंकों पर जुर्माना ठोका था. जिसमें देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई शामिल था. इसके अलावा आरबीआई ने इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी जुर्माना लगाया था. आरबीआई ने इन बैंकों पर 50 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया था.
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