Ranchi: पुलिस के लिए भवन निर्माण करने वाली झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में दो साल से रजिस्ट्रेशन बंद है. जानकारी के मुताबिक, यहां साल 2020 से रजिस्ट्रेशन बंद है. जिस वजह से झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में टेंडर लेने के लिए नया लाइसेंस नहीं बन रहा है. सवाल उठ रहा है कि दो साल से रजिस्ट्रेशन नहीं होने के पीछे क्या कारण है ?
क्या है जेपीएचसीएल का काम
जेपीएचसीएल, झारखंड राज्य में पुलिस भवनों के निर्माण, रखरखाव और क्रियान्वित करने के लिए गृह विभाग, झारखंड सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था (पत्र संख्या 674 तारीख 05 फरवरी 2002). झारखंड की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
जेपीएचसीएल, कंपनी एक्ट, 1956 के तहत पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है. जिसका प्रारंभिक शेयर पूंजी 2.0 करोड़ रुपये है.
जेपीएचसीएल को एजेंसियों के माध्यम से राज्य के पुलिस संगठन से संबंधित निर्माण और रखरखाव के सभी कार्यालय के साथ ही आवासीय भवनों का काम सौंपा गया है.
नौ अधिकारियों को मिलाकर निदेशकों का एक बोर्ड JPHCL का संगठन है
नौ अधिकारियों को मिलाकर निदेशकों का एक बोर्ड JPHCL का संगठन है. इनमें ये हैं शामिल
- चेयरमैन, जेपीएचसीएल
- गृह सचिव, झारखंड सरकार
- वाणिज्य सचिव झारखंड सरकार
- पुलिस महानिदेशक, झारखंड सरकार
- प्रबंध निदेशक, जेपीएचसीएल
- इंजीनियर-इन-चीफ/ चीफ इंजीनियर, भवन निर्माण विभाग, झारखंड
- इंजीनियर-इन-चीफ/ चीफ इंजीनियर, पेयजल और स्वच्छता विभाग, झारखंड
- चीफ इंजीनियर, ऊर्जा विभाग, झारखंड
- चीफ इंजीनियर, जेपीएचसीएल
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