Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि झारखण्ड विधानसभा चुनाव के दौरान एक बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मूंछ का बाल की संज्ञा दी थी और राहुल गांधी को पूछ की बाल की संज्ञा दी थी.
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मोहम्मद कलाम आजाद ने धनबाद सिविल कोर्ट में एक कंप्लेंट केस दायर किया था
उनके इस बयान से आहत होकर धनबाद के रहने वाले मोहम्मद कलाम आजाद ने धनबाद सिविल कोर्ट में एक कंप्लेंट केस दायर किया था. जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था. झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दायर की थी. उस क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई करते हुए पूर्व में अदालत ने नरेंद्र सिंह तोमर को अंतरिम राहत दी थी.
नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा दाखिल की गई क्रिमिनल रिवीज़न पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के न्यायधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है.
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