Ranchi : डीजीपी नीरज सिन्हा के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के आग्रह को ठुकरा दिया. कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि एक्सटेंशन देना सरकार का निर्णय है. इसलिए यह मामला इतना अर्जेंसी नहीं है कि इस मामले को तुरंत सुना जाए .और यह कहते हुए याचिकाकर्ता के आग्रह को खारिज कर दिया. 9 सितंबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी. उक्त जानकारी सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने दी.
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