रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक पत्रकार उमेश शर्मा द्वारा अरगोड़ा पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दायर एक रिट याचिका में प्रतिवादी की सारणी से इस नाम को हटाने की मांग करने वाली IA याचिका को स्वीकार कर लिया है. रांची शहर के निवासी और भाजपा के पूर्व नेता अमृतेश सिंह चौहान द्वारा नवंबर 2018 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें शर्मा पर उत्तराखंड सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था. रावत के वकील पांडे नीरज राय ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल इस मामले में न तो आरोपी हैं और न ही मुखबिर हैं. और प्रतिवादियों की सूची में उनका नाम शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है. अधिवक्ता राय ने अदालत के समक्ष यह भी कहा कि मामला एक उन्नत चरण में है और पुलिस 2019 में पहले ही मामले में आरोप पत्र दायर कर चुकी है.
इसे भी पढ़ें-रांची यूनिवर्सिटी में लुप्त हो रहे कल्पतरू वृक्ष लगाए गए, संरक्षण पर जोर