Ranchi: रेमडेसिविर कालाबाज़ारी मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर नाराज़गी जताई है. अदालत ने ग्रामीण एसपी को इस मामले में अप्रूवर यानी सरकारी गवाह बनाये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब इस मामले की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रहा है तो अदालत को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया. अदालत ने सरकार से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और केस का मूल अभिलेख मांगा है.
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मामले की जांच सीआईडी को दी गई है
राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि अब तक रेमडीसीवर मामले में अदालत के सभी निर्देशों का पालन किया गया है और जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है वो नियमसंगत है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई. हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता और बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे. इस जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई.
बता दें कि रेमडेसीविर समेत अन्य महत्वपूर्ण दवाइयों की कालाबाजारी की खबरों पर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था. जिसके बाद इस मामले की जांच सीआईडी को दी गई है.
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