Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह पर रांची नगर निगम ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना बिना अनुमति के उत्तेजक और भ्रामक पोस्टर लगाने पर लगा है. उप नगर आयुक्त ने भैरव सिंह को नोटिस भेजा है. नोटिस में लिखा हुआ है कि अगले 48 घंटे के अंदर 10 लाख का जुर्माना जमा करना है. अगर राशि जमा नहीं करते है तो वसूली के लिए झारखंड नगर पालिका अधिनियम-2011 की धारा के तहत उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जायेगी.
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29 जुलाई को विभिन्न चौक- चौराहो पर हुई थी पोस्टर बाजी
इस संबंध में उप नगर आयुक्त ने कहा है कि भैरव सिंह के द्वारा 29 जुलाई को रांची शहर के विभिन्न सड़कों पर बिना अनुमति के उत्तेजक व भ्रामक प्रचार प्रसार किया गया. इससे विधि व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द भंग होने की संभावना थी. यह झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के धारा 178 का घोर उल्लंघन हैं. विज्ञापन लगाने वाले एजेंसियों से जब आरएमसी ने पूछा कि किस आदेश से विज्ञापन लगा था, तो एजेंसियों ने बताया, हमने बैनर-फ्लेक्स लगाने की अनुमति नहीं दी थी.
भैरव सिंह के स्वागत के लिए लगाये गये थे पोस्टर
बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह जब के जेल से छूटा, तो उस दिन शहर के विभिन्न चौक चौराहों में उसके स्वागत में बैनर पोस्टर लगाया गया था. भैरव के बैनर पोस्टर लगाये जाने के संबंध में निगम द्वारा छह विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया था. उनसे यह पूछा गया था कि क्या उन्होंने भैरव को बैनर व पोस्टर लगाने का परमिशन दिया है. इस पर सभी विज्ञापन एजेंसियों ने निगम को बताया कि उन्होंने भैरव को विज्ञापन लगाने की अनुमति नहीं दी थी. सभी बैनर व पोस्टर अवैध तरीके से लगाये गये थे.
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